महिला के पेट से 20 साल पुरानी सुई निकाली गई, अस्पताल पर 3.2 लाख रुपये का जुर्माना
कर्नाटक के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो दशक पुरानी लापरवाही के मामले में एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है, जहां एक निजी अस्पताल पर एक महिला के पेट से 3.2 सेंटीमीटर लंबी सुई निकालने में विफल रहने के लिए 3.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
20 साल पहले महिला की उसी अस्पताल में सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद, महिला को लगातार पेट दर्द की शिकायत थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने इसे गैस की समस्या के रूप में खारिज कर दिया। हालाँकि, दर्द बढ़ने पर महिला ने एक अन्य अस्पताल में चिकित्सा सहायता मांगी, जहाँ एक्स-रे में पता चला कि उसके पेट में एक सुई फंसी हुई थी।
महिला ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अस्पताल द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया गया। आयोग ने मामले की जांच की और पाया कि अस्पताल सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की गई सुई को हटाने में विफल रहा था।
आयोग ने अपने फैसले में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्जिकल उपकरणों को ठीक से हटाना अस्पताल की ज़िम्मेदारी है। आयोग ने अस्पताल को महिला को 2 लाख रुपये का हर्जाना और कानूनी खर्च के रूप में 1.2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
यह मामला चिकित्सा पेशेवरों की लापरवाही और रोगियों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।