खरीफ 2024 फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 की फसलों का बीमा कराने के लिए अधिसूचना जारी की है। टोंक जिले के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा
जिले के गैर-ऋणी किसान भी 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं।
ऋणी किसानों के लिए बीमा
विभिन्न बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋणी किसान 31 जुलाई 2024 तक फसल बीमा करा सकते हैं।
बीमा कराने के तरीके
गैर-ऋणी किसान निकटवर्ती केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक शाखाओं या सीएससी के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत बीमा एजेंट, मध्यस्थ, प्राधिकृत प्रतिनिधि या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है।
बीमा शुल्क
खरीफ फसलों के लिए, किसानों को बीमित राशि का अधिकतम 2.0% देय प्रीमियम संबंधित बैंक में जमा करना होगा। उद्यान फसलों के लिए, किसानों को 5.0% तक का देय प्रीमियम जमा करना होगा।
अधिसूचित फसलें
खरीफ 2024 के लिए:
* हरी मिर्च
* टिंडा
* टमाटर
रबी 2024-25 के लिए:
* टमाटर
* प्याज
* अमरूद
* फूलगोभी
* सौंफ
जिले में बीमित फसलें
* बाजरा
* ज्वार
* मक्का
* मूंग
* उड़द
* तिल
* मूंगफली
* ग्वार
ऋणी किसानों के लिए घोषणा पत्र
यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित बैंक में 24 जुलाई तक घोषणा पत्र जमा करना होगा। ऐसा न करने पर बैंक प्रीमियम राशि काट लेगा।
बीमित राशि और किसान हिस्सा
प्रत्येक फसल की बीमित राशि और किसान हिस्सा निर्धारित किया गया है। किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर और बैंक खाता संख्या संबंधित बैंक में प्रदान करनी चाहिए। फसल क्षति की सूचना फसल कटाई के 14 दिनों के भीतर दी जा सकती है। रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल-फ्री नंबर 18001024088 पर संपर्क किया जा सकता है।