पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय, न्यायालय ने पीड़िता को हिसार जिला अस्पताल या पीजीआई चंडीगढ़ में बच्चे को जन्म देने का निर्देश दिया है। पीजीआई चंडीगढ़ को माँ और बच्चे की पहचान गोपनीय रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा है कि बच्चे के जन्म तक होने वाले खर्च का भुगतान पीड़िता या उसके अभिभावकों से नहीं लिया जाना चाहिए।
पीड़िता ने बलात्कार और एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक युवक के खिलाफ हिसार में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने उच्च न्यायालय से गर्भपात की अनुमति मांगी थी।
न्यायालय ने कहा कि यदि पीड़िता जन्म के बाद बच्चे को नहीं रखना चाहती है, तो उसे हिसार बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।
पीड़िता ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह केवल 21 वर्ष की है और अगर वह बच्चे को जन्म देती है, तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलेगा। उसे चिंता थी कि बड़ा होने पर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा।
न्यायालय को बताया गया कि भ्रूण 24 सप्ताह से अधिक हो गया है और अब लगभग 27 सप्ताह का है। स्थानीय प्रशासन ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी है। यदि गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है, तो गर्भपात की अनुमति न्यायालय से ली जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर, हिसार जिला अस्पताल का एक बोर्ड गठित किया गया था जिसने जाँच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 70% संभावना है कि ऑपरेशन से बच्चा जीवित पैदा होगा और उचित देखभाल के साथ स्वस्थ जीवन जी सकता है।
इन तथ्यों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया।