Sri Lanka की सुप्रीम कोर्ट ने सिरिसेना के राष्ट्रपति चुनाव को बरकरार रखा, जुड़ी अर्जी खारिज

श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव की देरी पर याचिका खारिज की

कोलंबो, श्रीलंका – सोमवार को श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने एक मौलिक अधिकारों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई थी। इस फैसले से 16 नवंबर को होने वाला चुनाव तय समय पर होने की संभावना है।

पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मैथ्रीपाला सिरिसेना को आदेश दिया कि वे 2019 ईस्टर टेरर अटैक पीड़ितों को 30 अगस्त से पहले मुआवजा भुगतान पूरा करें। अदालत ने कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने में सरकार की विफलता संविधान का उल्लंघन है।

सिरिसेना पर उन हमलों से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था, जिनमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है लेकिन किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

चुनाव की तैयारियां तेज

राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां अब तेज हो जाएंगी, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे उम्मीदवारों में से एक हैं। विपक्षी दलों ने शासक श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टी को चुनौती देने के लिए गठबंधन किया है।

श्रीलंका के राजनीतिक माहौल में इस फैसले का व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है। यह देखना बाकी है कि क्या यह चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेगा।

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