हरियाणा में बर्थ सर्टिफिकेट नियमों में ढील, 15 साल बाद भी नाम दर्ज कराने की सुविधा

हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र में नाम जोड़ने में छूट

हरियाणा सरकार ने 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र में नाम जोड़ने के लिए नियमों में छूट दी है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है।

इससे पहले, जन्म प्रमाणपत्र के खाली कॉलम में नाम केवल जन्म से 15 वर्ष तक ही जोड़ा जा सकता था। इस छूट से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे बिना किसी झंझट के अपने बच्चों के नाम जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज करवा सकते हैं।

सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नाम दर्ज करवाने के लिए नाममात्र का शुल्क 30 रुपए देना होगा।

इस बदलाव की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि जिन बच्चों के नाम जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज नहीं थे, उन्हें आधार कार्ड बनाने और सरकारी योजनाओं में आवेदन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

इस पहल से उन माता-पिता को भी राहत मिलेगी जो पहले इस जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने में लापरवाह रहे थे।

इस छूट का लाभ उठाने के लिए, माता-पिता को नाम, पिता का नाम और माता का नाम बताते हुए एक आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ, जन्म का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाणपत्र) भी जमा करना होगा।

सभी जिलों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालयों में यह आवेदन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पर कार्रवाई 15 दिनों के भीतर की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *