NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI हलफनामा स्वीकार किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने NEET मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट ने पहले 10 जुलाई तक मामले से जुड़े सभी हितधारकों से रिपोर्ट मांगी थी। CBI ने 11 जुलाई को अदालत में अपना हलफनामा जमा किया।
रजिस्ट्री ने कहा था कि तय समय के बाद हलफनामा जमा करने को लेकर कोर्ट से विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने कहा कि उन्हें CBI की रिपोर्ट जमा किए जाने की जानकारी है।
NEET मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस मामले में परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाएं दायर की गई हैं।
देरी से जमा हुआ हलफनामा
चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। हालांकि, कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक उनके हलफनामे नहीं मिले हैं।
CBI ने समान नाम के आरोपियों को किया गिरफ्तार
दिल्ली की एक निचली अदालत ने 12 जुलाई को NEET पेपर लीक मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि CBI ने नाम में समानता के कारण उसे गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
CBI जांच का दावा
CBI की जांच में सामने आया है कि गुजरात में एक परीक्षा केंद्र पर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और आरोपियों ने उन्हें गुजराती भाषा का चयन करने के लिए कहा था।
झारखंड को लीक का केंद्र मान रही CBI
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CBI ने झारखंड को NEET पेपर लीक का केंद्र माना है और राज्य सरकार से कुछ मामलों को CBI को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को NTA, CBI, केंद्र सरकार और पुन परीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से मामले पर हलफनामे दाखिल करने को कहा था।