सोनीपत: नाबालिग अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा।

सोनीपत कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

सोनीपत, [दिनांक] | सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने वर्ष 2023 के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सागर को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपये की राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

मामले के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 29 नवंबर, 2023 को शहर थाना में अपनी 15 वर्षीय बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में आशंका जताई थी कि उनकी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बंधक बना लिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

जांच के दौरान, पुलिस ने अपहृत लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की ने अपने बयान में बताया था कि उसके साथ बहला-फुसला कर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ी थी। जांच में झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले सागर की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

स्पेशल प्रोसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि अदालत में मुकदमे की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए दोषी सागर को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद और 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस फैसले से समाज में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा।

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