हनुमानगढ़ में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान जारी, संगरिया में तीन मिठाई दुकानों पर छापा, सात नमूने लिए
हनुमानगढ़, [दिनांक] – हनुमानगढ़ जिले में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत आज संगरिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नवनीत शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग के नेतृत्व में मिठाई की तीन दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया।
ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान 18 अप्रैल से शुरू हो चुका है और यह 5 मई 2025 तक चलेगा। आज निरीक्षण के दौरान लवली स्वीट्स, ओम स्वीट्स और पारीक स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दुकानों में मक्खियां और मकड़ी के जाले पाए गए। यह भी पाया गया कि दुकानों में नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा था।
अधिकारियों की टीम ने सात नमूने लिए हैं। लवली स्वीट्स से दूध और गुलाबजामुन, ओम स्वीट्स से कलाकंद, पारीक स्वीट्स से काजू कतली व फ्रूट केक, चाचा बेकरी से बिस्किट और बंसल ट्रेडर्स से बेसन का नमूना लिया गया है। सभी नमूने जांच के लिए बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय अभियान के तहत जिले में शुक्रवार 18 अप्रैल से विशेष ग्रीष्मकालीन नमूनीकरण अभियान शुरू कर दिया गया है, जो 5 मई 2025 तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि निर्माण इकाइयों पर मिली अव्यवस्थाओं के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
डॉ. शर्मा ने ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए खाद्य व्यवसायियों से अपील की है कि वे उपयोग और खपत के अनुरूप ही खाद्य सामग्री का उत्पादन और स्टॉक करें। खाद्य सामग्री का भंडारण उचित तापमान पर करें। उन्होंने यह भी कहा कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के निर्माण में सैकरीन का उपयोग न करें। दुग्ध उत्पादों जैसे पनीर, मावा, रबड़ी आदि को विवाह-शादी और पार्टियों में उपयोग के वक्त ही तैयार करें ताकि गर्मियों में होने वाली फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके।
डॉ. शर्मा ने आम जनता से अपील की है कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता और अवधि पार सामग्री बेचने वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नंबर 01552-261190 अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्सएप नंबर 9462819999 पर दें। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने खाद्य व्यापारियों से शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का विक्रय करने की अपील की है।