वक्फ कानून नियुक्तियों पर रोक, SC ने केंद्र से जवाब माँगा।

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को जवाब के लिए 7 दिन का समय

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन लगभग एक घंटे सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार को इस कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब केवल 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। सुनवाई इन्हीं 5 याचिकाओं पर होगी। अदालत ने सरकार को फिलहाल तीन निर्देशों का पालन करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें पेश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए, 5 मुख्य आपत्तियां तय की जाएं और सुनवाई केवल उन्हीं पर होगी। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं से मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाने और नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करने का आग्रह किया है।

याचिका में 3 मुख्य बातें उठाई गई हैं, जिन पर आगे सुनवाई होने की संभावना है।

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