वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के तहत घोषित संपत्तियों, जिनमें ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ घोषित संपत्तियां भी शामिल हैं, को गैर-अधिसूचित न करने का प्रस्ताव रखा है। अदालत वक्फ संपत्तियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें विभिन्न पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सुनवाई के दौरान, विभिन्न वकीलों ने अपने-अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। मामले की जटिलता को देखते हुए, अदालत ने सावधानीपूर्वक सभी पक्षों को सुना और इस मामले में एक अंतरिम आदेश जारी करने की संभावना है।
उम्मीद है कि कल अदालत इस मामले पर अपना अंतरिम आदेश सुना सकती है, जिससे वक्फ संपत्तियों के भविष्य को लेकर चल रही अनिश्चितता पर कुछ हद तक विराम लग सकता है। इस मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर वक्फ बोर्ड और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर पड़ेगा।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि वह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और फिलहाल उन्हें गैर-अधिसूचित करने के पक्ष में नहीं है। मामले में आगे की कार्यवाही और अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार है।