पत्नी द्वारा पति की हत्या की रिपोर्ट, दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माना।

राजसमंद: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

राजसमंद, [दिनांक]: राजसमंद के जिला एवं सेशन न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी लच्छीराम भील को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने आरोपी लच्छीराम पुत्र वेणाराम को हरिंग भील की हत्या का दोषी पाया।

लोक अभियोजक रामलाल जाट के अनुसार, 8 अप्रैल 2021 को केलवाड़ा पुलिस थाने में भूरी बाई ने अपने पति हरिंग भील की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भूरी बाई ने बताया था कि वो अपने पति और बेटी के साथ गेहूं की फसल काटने के बाद कुएं पर आम के पेड़ के नीचे हरिंग को खाना खिला रही थी। दोपहर करीब 2 बजे लच्छीराम शराब के नशे में खेत पर आया और हरिंग को जान से मारने की धमकी दी। भूरी बाई चुप रही और खेत व बेटी के साथ घर चली गई, जबकि हरिंग खेत की पाली पर ही सो गया। बाद में जब भूरी बाई लौटी तो उसने लच्छीराम को हरिंग के सिर पर पत्थर से वार करते हुए पाया। हरिंग की मौके पर ही मौत हो गई।

केलवाड़ा थाना प्रभारी शैतान सिंह ने मामले की जांच कर लच्छीराम को गिरफ्तार किया था।

लोक अभियोजक रामलाल जाट ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए, 21 दस्तावेज और 5 आर्टिकल प्रदर्शित कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लच्छीराम को दोषी पाया और आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक रामलाल जाट और फरियादी अधिवक्ता सीमा जैन ने पैरवी की।

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