बिना पासपोर्ट भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की जेल, आप्रवासन विधेयक लोकसभा में पेश।

विदेशी नागरिकों के लिए सख्त इमिग्रेशन कानून, लोकसभा में विधेयक पेश

नई दिल्ली, [दिनांक] – केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाना है। विधेयक में अवैध रूप से विदेशियों को लाने, ठहराने या बसाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

विधेयक के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश के लिए ‘वैध पासपोर्ट और वीज़ा’ रखना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी विदेशी को देश में लाता है, ठहराता है या बसाता है, तो उसे 3 साल की जेल या 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि शिक्षण या मेडिकल संस्थान, अस्पताल या निजी आवास के मालिकों को किसी भी विदेशी नागरिक को रखने से पहले सरकार को सूचित करना होगा। भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक को एक निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी।

विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस कानून का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत में आने-जाने और रहने से जुड़े नियमों को सख्त बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जो भी भारत आए, वह देश के कानून का पालन करे।

नए कानून के तहत, नाम बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और संरक्षित इलाकों में घूमने पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। बिना वैध पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जाली पासपोर्ट या वीज़ा का इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की कैद और 1 से 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

हालांकि, विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह बिल बाहर से आने वाली प्रतिभाओं के प्रवाह को रोक सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि भारत फिजिकल और ई-वीज़ा दोनों जारी करता है और जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए।

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