कुरुक्षेत्र: आढ़ती की मां की हत्या मामले में चार दोषी करार, उम्रकैद
कुरुक्षेत्र, [दिनांक] – कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में एक आढ़ती की मां की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की अदालत ने दोषियों – राजिंद्र, जसविंद्र सिंह, मंदीप सिंह उर्फ मंजीत और परमजीत कौर – को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 23 मई, 2020 का है, जब बीड़ पिपली निवासी हरजीत सिंह, जिनकी पिपली अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है, के साथ गांव के ही जसविंद्र सिंह का खेत की जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। हरजीत सिंह के अनुसार, जब वह दुकान बंद करके घर आए तो जसविंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी, डंडे व लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया।
शोर सुनकर हरजीत सिंह की मां और पड़ोसी बीच-बचाव करने आए, जिसमें उनकी मां को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
थाना सदर थानेसर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों – राजिंद्र, जसविंद्र सिंह, मंदीप सिंह और परमजीत कौर – को गिरफ्तार किया था।
लगभग पांच साल तक चले इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को 12-12 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।