ओला इलेक्ट्रिक पर बिना लाइसेंस स्कूटर बेचने पर जुर्माना।

ओला इलेक्ट्रिक शोरूम पर छापा, बिना ट्रेड लाइसेंस के ई-स्कूटर बेचते पाए गए

[शहर का नाम], [दिनांक] – जिला मुख्यालय स्थित रोड नंबर 03 पर ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के एक शोरूम पर आज कार्यवाही की गई। यह शोरूम बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के ई-स्कूटरों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहा था।

जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खनलाल जांगिड़ के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में पाया गया कि शोरूम में कुल 12 ई-स्कूटर मौजूद थे। इनमें से 8 पर नंबर प्लेट लगी थी, जबकि 4 स्कूटर बिना नंबर प्लेट के पाए गए। शोरूम संचालक वाहन बिक्री के लिए वैध दस्तावेज, यानी ट्रेड लाइसेंस, प्रस्तुत करने में विफल रहा।

डॉ. जांगिड़ ने बताया कि यह मामला प्रथम दृष्टया राजस्व हानि पहुंचाने का प्रतीत होता है। शोरूम संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किए बिना वाहनों की बिक्री न करें।

उक्त कृत्य के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चालान जारी किया गया है और जुर्माना लगाया जा रहा है। इस कार्यवाही से शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे अन्य वाहन डीलरों को भी सख्त संदेश गया है।

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