पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड में जमानत मिली।

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड: ओलिंपियन सुशील कुमार को मिली जमानत

नई दिल्ली: जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओलिंपियन पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी है। न्यायालय ने सुशील कुमार को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार को मई 2021 में हुई इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, जुलाई 2023 में सर्जरी के लिए उन्हें सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। उस समय रोहिणी कोर्ट ने जमानत देते हुए उनके साथ 24 घंटे दो सुरक्षाकर्मी रखने के निर्देश दिए थे। यह जमानत 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए थी, जिसके लिए 1 लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरना पड़ा था।

सुशील कुमार को सख्त हिदायत दी गई थी कि जमानत अवधि के दौरान वह ना तो गवाहों को धमकाएंगे और ना ही सबूतों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड भी तैनात किए गए थे।

मामले में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में हंगामे की योजना बनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई। आरोप है कि सुशील कुमार युवा पहलवानों के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। मामले की आगे की सुनवाई जारी है।

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