झालावाड़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि 6 मई 2021 को पीड़ित ने खानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दो लड़कियां और दो लड़के हैं। उसकी बड़ी बेटी आठवीं कक्षा की छात्रा है। वह 6 मई 2021 को बिना बताए घर से चली गई थी।

परिवार ने नाबालिग की तलाश की, लेकिन जब उसे नहीं ढूंढ सके, तो उन्हें पता चला कि गांव का ही एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और नाबालिग को ढूंढ निकाला। युवक को भी गिरफ्तार किया गया।

अभियोजन पक्ष ने मामले में आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए और न्यायालय में 11 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुनाथ दान ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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