जेल में कानूनी सहायता शिविर: बंदियों को कानून की जानकारी मिली

लीगल सर्विसेज डे के अवसर पर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत, भीलवाड़ा में एक विधिक सहायता शिविर आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, विशाल भार्गव ने जिला जेल में बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। इस दौरान, सचिव भार्गव ने जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठौड़ और जेल चिकित्सक अभिषेक शर्मा से बंदियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

सचिव ने बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की। जिन बंदियों के पास वकील नहीं थे, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। भार्गव ने बंदियों को सूचित किया कि यदि उन्होंने पहला अपराध किया है और एक तिहाई सजा जेल में पूरी कर ली है, तो वे जमानत के हकदार हैं।

उन्होंने बंदियों को निशुल्क पैरवी सहायता के लिए कानूनी सहायता परिषद योजना के तहत नियुक्त वकीलों के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बंदियों को विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक किया।

इस अवसर पर जेलर हीरा लाल गुर्जर, जेलर श्रीमती स्वीटी, डॉ. अभिषेक शर्मा, मनोज व्यास, राजवर्धन सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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