सिरसा जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। शुक्रवार को गांव देसू मलकाना में एक किसान ने अपने खेत में पराली जला दी। सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी किसान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जिलाधिकारी शांतनु शर्मा ने 18 सितंबर, 2024 से जिले में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए पराली जलाना कानूनी अपराध है।
शुक्रवार रात गांव देसू मलकाना में जगर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह नामक किसान ने अपने एक एकड़ खेत में पराली को आग लगा दी। इसको लेकर कृषि अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। कृषि अधिकारी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी किसान के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। पुलिस ने आरोपी जगर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बता दें कि जिले में पराली जलाने की 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 10 दिसंबर, 2015 को अपने आदेश में धान की पराली जलाने को कानूनी अपराध घोषित किया था। इस आदेश में सजा व जुर्माने का प्रावधान है।