चंडीगढ़, [तारीख] : चंडीगढ़ कोर्ट ने एक बेकरी मालिक को बिना फूड लाइसेंस के केक और पेस्ट्री बेचने के दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी बेकरी मालिक अनवर आलम को दिनभर अदालत में खड़े रहने और 30,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 12 अक्टूबर, 2021 को मक्खनमाजरा में स्थित अनवर बेकरी का निरीक्षण किया था। उन्होंने पाया कि बेकरी आवश्यक फूड लाइसेंस के बिना ही केक और पेस्ट्री बेच रही थी। अनवर आलम के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं था और वह अन्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन भी नहीं कर रहा था। ऐसे में, विभाग ने अनवर आलम के खिलाफ चंडीगढ़ जिला कोर्ट में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की थी।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना और दोषी को कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि बिना फूड लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचना कानून का उल्लंघन है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को दिनभर अदालत में खड़े रहने और 30,000 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके।
अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि खाद्य उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस न होना सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति गैरजिम्मेदाराना रवैया भी है।