झालावाड़ प्रशासन बाल श्रम को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य से, जिला कलेक्टर ने आम जनता को जागरूक करने और शिकायत दर्ज कराने के लिए सूचना को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। कोई भी व्यक्ति बाल श्रम के मामलों की सूचना संबंधित नंबरों पर दे सकता है।
कलेक्टर ने सभी विभागों को संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को रोडवेज और निजी बसों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और बाल श्रम की शिकायत संबंधी सूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बाल श्रम के मामलों की सूचना देने में सक्षम बनाना है।
कानूनी प्रावधानों के बावजूद, झालावाड़ जिले में मिस्त्री की दुकानों, होटल, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों में बाल श्रम की प्रथा अभी भी प्रचलित है। प्रशासन इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जनता से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और सूचना देने का आग्रह करता है।