नॉमिनी न जोड़ने वाले पीएफ खाताधारकों के लिए अलर्ट!
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन कर्मचारियों को याद दिलाया है जिन्होंने अभी तक अपने पीएफ खातों में नॉमिनी नहीं जोड़ा है कि वे जल्द से जल्द ऐसा करें।
ईपीएफओ के अनुसार, यह सुनिश्चित करना खाताधारक की जिम्मेदारी है कि उनके निधन की स्थिति में उनके भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन (ईपीएस) जमा अपने नॉमिनी को स्थानांतरित हो जाए।
एक ईपीएफओ प्रवक्ता ने कहा, “यदि कोई खाताधारक नॉमिनी नहीं जोड़ता है, तो उनके निधन के बाद उनके जमा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। हालाँकि, इस प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है और कानूनी जटिलताएँ हो सकती हैं।”
नॉमिनी जोड़ने के लिए, खाताधारक ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नॉमिनी का नाम, पता और संबंध प्रदान करना होगा।
ईपीएफओ ने खाताधारकों से आग्रह किया कि वे अपने नॉमिनी की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करें, विशेष रूप से यदि उनके वैवाहिक स्थिति या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण में कोई परिवर्तन हुआ हो।
प्रवक्ता ने कहा, “नॉमिनी जोड़ना एक सरल प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित कर सकती है कि आपके परिवार को आपके निधन की स्थिति में वित्तीय बोझ से बचाया जा सके। कृपया अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज़ न करें।”