नए यातायात नियम: दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य हेलमेट
यदि आपके पास दोपहिया वाहन है और आप दैनिक रूप से घर से कार्यालय या अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब से, स्कूटर और बाइक चलाते समय, पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत, पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं किया जाता है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर विशाखापट्टनम में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में, यह नियम आज से लागू हो गया है। लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
विशाखापट्टनम पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर 1,035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उल्लंघनकर्ताओं का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। पुलिस ने हेलमेट की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है और केवल आईएसआई चिह्नित हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया है। अन्यथा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली में, पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है। कुछ शहरों में, केवल चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर ही जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए, सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए।