आगरा में 31 वर्ष पुराने लूटकांड में कोर्ट का फैसला
आगरा, 15 फरवरी: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कमला नगर से 31 वर्ष पहले हुई 8.26 लाख की चांदी की लूट के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश-2 के.के. सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्तियों की पहचान अकबर, रफीक और रहीम के रूप में की गई है।
26 जनवरी, 1992 को, चांदी के व्यापारी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के बेटे राजेश अग्रवाल पर कमला नगर में तीन नकाबपोश व्यक्तियों ने हमला किया था। हमलावरों ने राजेश से 8.26 लाख रुपये की चांदी लूट ली थी।
पुलिस ने बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की सुनवाई पिछले कई सालों से चल रही थी।
अदालत ने मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सभी तीनों आरोपियों को लूट और हत्या के प्रयास का दोषी पाया। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस फैसले को चांदी व्यापारी के परिवार द्वारा सराहा गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे अपराधियों को संदेश जाएगा कि कानून अपना काम करेगा।