हाथरस सत्संग हादसे का आरोपी और जमानत खारिज

हाथरस सत्संग कांड: निक्की को जमानत से इनकार

हाथरस, उत्तर प्रदेश: हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह की अदालत ने सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए सत्संग कांड के एक अन्य आरोपी निक्की की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

याचिका में आरोपी ने तर्क दिया था कि वह निर्दोष है और मामले में शामिल नहीं है। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सबूत हैं और उसे जमानत देने से मामले की जांच में बाधा आ सकती है।

गौरतलब है कि फरवरी 2023 में फुलरई मुगलगढ़ी में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आयोजकों की लापरवाही और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप है।

आरोपी निक्की का मामला इस सिलसिले में अभी भी अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करने का कारण उसकी कथित संलिप्तता और मामले की गंभीरता को बताया है।

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