लूट के मामलों में दो आरोपियों को कारावास
अहमदाबाद: न्यायिक मजिस्ट्रेट गंधर्व पटेल की अदालत ने लूट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है।
पहले मामले में, आरोपी मनीष पटेल को एक व्यवसायी से लूटपाट करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में, आरोपी प्रवीण पटेल को एक महिला से चेन छीनने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों को मजबूत पाया, जिसमें गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे।
अदालत ने लूट को एक गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि इसके पीड़ितों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़े दंड आवश्यक हैं।
दोषी आरोपियों को उमंगमुखी जेल भेज दिया गया है।