स्वास्थ्य विभाग का निजी अस्पतालों को नोटिस: डॉक्टरों, नर्सों की योग्यता जांचने के आदेश

राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए डॉक्टरों की योग्यता जाँच हेतु नोटिस

राजस्थान में संचालित सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिक को हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें डॉक्टरों की योग्यता और मरीजों की देखभाल की जाँच करने का निर्देश दिया गया है।

राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. रवि प्रकाश माथुर और रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने यह नोटिस जारी किया है। इसमें सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की योग्यता और प्रमाणपत्रों का सत्यापन करें। इसका उद्देश्य मरीजों को योग्य स्वास्थ्य सेवाकर्ताओं द्वारा उपचार सुनिश्चित करना है।

नोटिस में यह भी बताया गया है कि केवल वे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही नियुक्त किए जाने चाहिए जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपने परिसर के लिए आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें फायर एनओसी भी शामिल है।

हाल ही में झुंझुनू के एक अस्पताल में हुई घटना का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया है कि गलत सर्जरी के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जाँच में पता चला कि उक्त डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट होने का दावा कर रहा था, जबकि वह वास्तव में एक सामान्य सर्जन था।

राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इस नोटिस के बारे में सूचित कर दिया गया है। काउंसिल की टीम अब अस्पतालों में जाँच करेगी और अपंजीकृत कर्मचारियों या डॉक्टरों के पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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