इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की याचिका खारिज की
इलाहाबाद, 15 फरवरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया है कि शिक्षामित्र सहायक शिक्षक के पद के लिए पात्र नहीं हैं।
याचिकाकर्ता शिक्षामित्रों ने तर्क दिया था कि उन्हें लंबे समय से शिक्षण अनुभव है और वे सहायक शिक्षक के रूप में काम करने में सक्षम हैं। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि शिक्षामित्रों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था और उन्हें सहायक शिक्षक के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं।
इस फैसले से शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है जो कई वर्षों से सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।