फिरोजाबाद में हत्या और जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश: उत्तर क्षेत्र के सुदामानगर में पांच साल पहले लेनदेन के विवाद में गोली मारकर की गई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में एक स्थानीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मृतक के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने 2018 में लेनदेन को लेकर विवाद के बाद पीड़ित और उसके एक साथी पर गोलियां चला दी थीं। पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत सबूत पेश किए, जिसमें चश्मदीद गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और बरामद हथियार शामिल थे।
शुक्रवार को, फिरोजाबाद के एक स्थानीय न्यायालय ने आरोपी को हत्या और जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह सजा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और इस तरह के हिंसक अपराधों को रोकने की दिशा में एक कदम है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की कड़ी मेहनत और अदालत की त्वरित कार्रवाई ने न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है।