हाईकोर्ट ने RAS प्रार्थनापत्र खारिज किए: 569 उम्मीदवारों में से 476 ने मॉडल आंसर-की पर नहीं की आपत्ति

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरएएस मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने की याचिकाओं को खारिज किया

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जयपुर ने आरएएस मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने से संबंधित सभी प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

12, 16 और 18 जुलाई को हुई निरंतर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि 569 अपीलकर्ताओं में से 476 ने उत्तर कुंजी पर आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए दिए गए अवसर का उपयोग नहीं किया था।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने से परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के 90 प्रश्नों पर आधारित सभी अपीलों में दायर स्टे प्रार्थना पत्रों को भी खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

इससे पहले, मार्च 2024 में, एकलपीठ ने भी 569 उम्मीदवारों द्वारा दायर 34 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता और कुंजी वैधता अनुभाग के अधिकारियों ने कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग का पक्ष रखा।

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