हरियाणा में जन्म प्रमाणपत्र नियमों में ढील: 15 साल बाद भी नाम दर्ज करने की इजाजत

15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हरियाणा में जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज कराने में छूट

हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज कराने के नियमों में ढील दी है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को भी नाम दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। यह छूट इस साल के अंत, 31 दिसंबर 2024 तक मान्य है।

इस कदम से राज्य में हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, क्योंकि माता-पिता बिना किसी परेशानी के अपने 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का नाम जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज करा सकेंगे। सरकारी नियमों के अनुसार, जन्म प्रमाणपत्र के खाली कॉलम में नाम लिखने की प्रक्रिया सरल की गई है।

अब, अधिकतम 30 रुपये के मामूली शुल्क पर नाम दर्ज कराया जा सकता है। पहले, जन्म प्रमाणपत्र के खाली कॉलम में नाम केवल जन्म से 15 वर्ष तक ही दर्ज किया जा सकता था।

नाम दर्ज न कराने वाले बच्चों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जन्म प्रमाणपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी कई जगहों पर आवश्यकता होती है। आजकल लोग जन्म प्रमाणपत्र के महत्व को समझते हैं, खासकर बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए।

राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं में आवेदन करने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने आदि के लिए जन्म प्रमाणपत्र के माध्यम से नाम और उम्र की पुष्टि की जाती है। सरकार को इस मुद्दे पर कई अभिभावकों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके कारण हरियाणा सरकार ने यह छूट दी है।

प्रदेश सरकार के इस फैसले से कई लोगों को फायदा होगा। राज्य में अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनका जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज नहीं है। इस छूट के साथ, उनके माता-पिता आगामी समय सीमा, 31 दिसंबर 2024 तक उनके नाम दर्ज करा सकते हैं।

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