नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को 5 साल की कैद, 12 हजार जुर्माना।

बूंदी: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक को 5 साल की कैद

बूंदी, 19 मार्च: बूंदी में पोक्सो कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को 5 साल की कठोर कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 24 फरवरी 2023 का है, जब पीड़िता ने अगले दिन अपने पिता के साथ बसोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोपी ओमप्रकाश (42), जो साईनाथ कॉलोनी, देवपुरा, बूंदी का निवासी है, उसी स्कूल में शिक्षक था जहां पीड़िता पढ़ती थी। पीड़िता के अनुसार, दोपहर 12:30 बजे जब वह कुछ सहपाठियों के साथ कंप्यूटर कक्ष की ओर जा रही थी, तो आरोपी शिक्षक ने उसे पास के कमरे में बुलाया। उसने अन्य छात्राओं को बाहर भेजकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में धरना-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। आज, 19 मार्च 2025 को, कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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