झालावाड़: खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ी
झालावाड़, [दिनांक] – खाद्य सुरक्षा योजना के तहत झालावाड़ जिले में ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह समय सीमा 31 दिसंबर 2024 थी।
जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) देवराज रवि ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे अब विस्तारित अवधि में अपना नाम योजना में सक्रिय करवा सकते हैं।
जिले में कुल 1,23,054 लाभार्थी अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। इनमें 56,784 बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं और 9,183 लाभार्थी 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। विभागीय आदेश के अनुसार, 10 वर्ष से छोटे बच्चों, 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और बाईपास राशनकार्ड धारकों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है।
शेष 57,087 लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 5 से 10 वर्ष के बच्चों का आधार अपडेट होने के बाद किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी की जा सकती है। गेहूं प्राप्त करने वाले राशन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक और आइरिश स्कैनर से ई-केवाईसी की जा रही है।
लाभार्थियों को अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवानी होगी, अन्यथा वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
आधार सीडिंग की सुविधा उपलब्ध
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवानी है, वे सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम (उप जिलाधिकारी), विकास अधिकारी एवं नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार सीडिंग करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आधार सीडिंग की सुविधा जिला रसद कार्यालय, झालावाड़ में भी उपलब्ध कराई गई है।