द्वारिकाधीश मंदिर भूमि पर अवैध निर्माण नगर परिषद द्वारा सीज़।

राजसमंद में अवैध निर्माण पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, द्वारिकाधीश मंदिर की लीज पर दी गई 74 दुकानें सीज

राजसमंद, 8 मार्च। राजसमंद नगर परिषद ने आज द्वारिकाधीश मंदिर की लीज पर दी गई जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 दुकानों को सीज कर दिया। नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय ने बताया कि नवबहार कॉलोनी के बाहर खसरा संख्या 421, राजस्व ग्राम कांकरोली स्थित भूमि, जो श्री द्वारिकाधीश मंदिर द्वारा अनुराग पालीवाल पुत्र अशोक कुमार पालीवाल को लीज पर दी गई थी, पर अवैध निर्माण किया जा रहा था।

आयुक्त राय के अनुसार, यह निर्माण बिना तामीर स्वीकृति, भवन विनिमय 2020 के प्रावधानों के विपरीत और राजसमंद मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जा रहा था। इस अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 से ही निर्माण कार्य रोकने के लिए कई पत्र जारी किए गए थे, साथ ही सामान भी जब्त किया गया था।

अनुराग पालीवाल द्वारा बार-बार सूचना पत्रों की अवहेलना करने के कारण, परिषद ने 5 मार्च को अंतिम नोटिस जारी किया था। निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर, आज 8 मार्च को नगर परिषद ने परिसर में बनी 74 दुकानों और 10 निर्माणाधीन दुकानों को सीज कर दिया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और नगर परिषद के आयुक्त बृजेश राय, प्राधिकृत अधिकारी शंकरलाल, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गिरीराज गर्ग, कनिष्ठ विधि अधिकारी मोहित गुर्जर, क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

आयुक्त राय ने जनता से अपील की है कि वे भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन और कृषि भूमि रूपांतरण के बिना कोई भी निर्माण कार्य न करें।

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