जयपुर: आरपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा में डमी अभ्यर्थी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में जमानत पर छूटे इंद्रज सिंह और सलमान खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
राज्य सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा।
एएजी शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी इंद्रज सिंह ने परीक्षा में अपनी जगह डमी उम्मीदवार गुरदीप दास को बैठाया था। इस पूरे षड्यंत्र में सलमान खान ने मध्यस्थता की थी। राजस्थान विशेष अभियान समूह (SOG) ने इंद्रज सिंह और सलमान खान को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में दोनों आरोपियों को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ सरकार ने अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएजी शिव मंगल शर्मा ने तर्क दिया कि यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि राजस्थान में संगठित परीक्षा घोटालों की एक कड़ी है। आरोपी गुरदीप दास पहले भी चार अन्य समान मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी परीक्षाओं में धोखाधड़ी से अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती होती है, जिससे सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी गुरदीप दास अभी भी फरार है, और उसे गिरफ्तार किए बिना पूरे रैकेट का खुलासा नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद सरकारी भर्ती परीक्षाओं में डमी उम्मीदवारों के उपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और आरोपी इंद्रज सिंह और सलमान खान की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अनियमितताएं भर्ती प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं और इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।