सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2025 की प्रथम लोक अदालत का आयोजन
सीकर, [दिनांक] – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर में साल 2025 की प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में राजीनामे योग्य मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है।
अदालतों में लंबित बिजली, पानी, बैंक लोन सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई हो रही है, जहां दोनों पक्षकारों की सहमति से मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। काउंसलिंग के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एडीजे शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत में सुनवाई के लिए जिला मुख्यालय पर पांच बेंच और उपखंड क्षेत्रों में दस बेंच बनाई गई हैं। इन 15 बेंचों में 7,000 लंबित और 12,000 प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई हो रही है।
श्रीमती गोयल ने बताया कि इन मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर राजीनामे के माध्यम से मामलों का निस्तारण कराया जा रहा है। सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडर मामले भी रखे गए हैं।
एडीजे ने बताया कि एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के दो मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें एक मामला 9 लाख 6 हजार का था, जिसका 6 लाख में निपटारा हुआ। वहीं, 3 लाख रुपए का एक मामला 1 लाख 10 हजार में निपटाया गया। अनेक अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया।
एडीजे शालिनी गोयल ने कहा कि लोक अदालत में आमजन को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है और इसके लिए कोई अपील नहीं करनी पड़ती। लोक अदालत में प्रकरण आने के बाद तुरंत निपटारा होता है। लोक अदालत में आए केस में न तो किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार। किसी के प्रति द्वेष भावना भी नहीं रहती।