कोर्ट के आदेश पर पदोन्नति न देने पर कॉलेज शिक्षा सचिव और आयुक्त को अवमानना नोटिस

आदेश का पालन न करने के परिणामस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (आरसीएसएटी) ने कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।

आरसीएसएटी के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा की पीठ ने विभाग के प्रमुख शासन सचिव, आरुषि ए मलिक और आयुक्त, ओम प्रकाश बैरवा को नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

मामला असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ बीसी जाट की अपील से संबंधित है, जिसे आरसीएसएटी ने 24 अप्रैल को स्वीकार करते हुए आदेश दिया था कि डॉ जाट को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाए। हालाँकि, छह महीने बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया है।

डॉ जाट के वकील, संदीप कलवानिया ने बताया कि डॉ जाट वर्तमान में कालाडेरा सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और पदोन्नति के पात्र हैं। विभाग ने बिना किसी कारण के उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा, जिसके बाद उन्होंने आरसीएसएटी में अपील की।

24 अप्रैल, 2024 को आरसीएसएटी ने डॉ जाट की अपील पर निर्णय लेते हुए विभाग को आदेश दिया कि उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाए और सभी संबंधित लाभ प्रदान किए जाएं। अपीलकर्ता ने विभाग के अधिकारियों को आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराईं।

हालाँकि, आदेश जारी होने के छह महीने बाद भी डॉ जाट को पदोन्नति नहीं दी गई है। जबकि विभाग ने नौ साल की सेवा पूरी करने पर डॉ जाट को 2011 में चयनित वेतनमान दिया था। इसके बाद, उन्हें 2014 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाना था।

सुनवाई के बाद, आरसीएसएटी ने डॉ जाट को पदोन्नति के योग्य माना और विभाग को पदोन्नति और अन्य लाभ प्रदान करने का आदेश दिया।

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