पालनहार योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वार्षिक नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदकों को 31 जुलाई तक स्वयं और अपने नाबालिग बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण करवाना होगा जो आंगनवाड़ी या विद्यालय में अध्ययनरत हों।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक, राजीव सुथार ने बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आंगनवाड़ी या विद्यालय से प्राप्त वर्ष 2024-25 का अध्ययनरत प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पालनहार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी नवीनीकरण किया जा सकता है।
नवीनीकरण की निर्धारित समय सीमा के बाद सत्यापन न करवाने वाले लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी पंजीकरण प्रमाण पत्र और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल अध्ययनरत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर वार्षिक नवीनीकरण करवाना आवश्यक है।