सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर यूपी और उत्तराखंड के आदेशों पर लगाई रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग से जुड़े आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दोनों सरकारों के फैसलों को असंवैधानिक बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि ये आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मोइत्रा ने कहा, “यह सभी भारतीयों की जीत है। कोर्ट ने साबित किया है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो।”
उन्होंने आगे कहा, “यह आदेश एक अनुस्मारक है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और किसी भी सरकार को मनमाने तरीके से उनका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को 26 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। तब तक, कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित मार्ग पर सभी आदेश लागू नहीं होंगे।