Assam Cash-for-Jobs: 31 Guilty, Including Ex-APSC Chief, in ADO Appointment Case

एपीएससी नौकरी घोटाले में पूर्व अध्यक्ष और 31 अन्य को दोषी करार

गुवाहाटी: असम में कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) की नियुक्ति में नौकरी के बदले नकदी लेने के मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल और 31 अन्य को दोषी ठहराया है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि पॉल और अन्य आरोपी ने 2013-14 में एडीओ पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनियमितताएं कीं और नौकरियों को योग्य उम्मीदवारों को देने के बदले रिश्वत ली।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार) प्रफुल्ल कुमार घोष ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष “संदेह से परे” यह साबित करने में सफल रहा है कि उन्होंने उम्मीदवारों से पैसे लिए और उनके चयन को प्रभावित किया।

दोषियों में असम कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, असम वन विभाग के पूर्व अधिकारी, नौकरी एजेंट और भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

अदालत आरोपियों को सजा पर 25 अप्रैल को सुनाएगी।

इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी। सीबीआई ने 2017 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी और इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई थीं।

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