पूर्व सांसदों को सरकार द्वारा आवंटित बंगले खाली करने का आदेश
नए नियमों के अनुसार, पिछली लोकसभा के भंग होने के एक महीने के भीतर पूर्व सांसदों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। इस आदेश का पालन करने में विफल रहने वाले पूर्व सांसदों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य सभा सचिवालय ने सभी पूर्व सांसदों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द अपने आधिकारिक आवास खाली करने का अनुरोध किया है। नोटिस में कहा गया है कि बंगले खाली करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद, संबंधित अधिकारी उन्हें खाली कराने के लिए कदम उठा सकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना और भूतपूर्व सांसदों को अन्य आवास विकल्पों की तलाश के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछली लोकसभा के भंग होने के महीने भर बाद तक बंगले पर कब्जा रखने वाले पूर्व सांसदों को वसूली योग्य किराया और खर्च का भुगतान करना होगा।