सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें अडाणी समूह पर शेयर कीमतों में हेरफेर का आरोप लगाया गया था।
इससे पहले 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी समूह को राहत देते हुए कहा था कि इस मामले की जांच सेबी को ही करने दी जाएगी। कोर्ट ने SIT या CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में हस्तक्षेप करने की अदालत की शक्ति सीमित है। सेबी ने अब तक 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है।
कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच पर OCCPR की रिपोर्ट को संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। OCCPR एक जांचकर्ता संस्था है जो 2006 में स्थापित की गई थी।
कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच को सेबी से SIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
अडाणी-हिंडनबर्ग मामला तब सामने आया जब अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह पर शेयर कीमतों में हेरफेर, लेखा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। अडाणी समूह ने आरोपों से इनकार किया है।