सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना असली गुट मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था।
उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में प्रभु ने तर्क दिया था कि नार्वेकर ने चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ, शिवसेना के असली गुट पर फैसला सुनाया था।
सुनवाई के दौरान, प्रभु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सिंघवी के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, “ठीक है, हम मामले की सुनवाई करेंगे। हमें मेल पर एक आधिकारिक अनुरोध भेजिए।”
इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि जून 2022 में शिंदे ने शिवसेना में बगावत की थी और भाजपा के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा किया और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया था।
उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर नार्वेकर को इस मामले पर फैसला करने के लिए कहा था। नार्वेकर ने 10 जनवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था।
ठाकरे गुट ने नार्वेकर के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को शिंदे और अन्य बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था।