सुप्रीम कोर्ट: जमानत इनकार पर एमपी हाईकोर्ट से नाराज़, ‘नया कानून बना दिया’.

“आपने नया कानून बना दिया”: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जमानत इनकार पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली, [दिनांक] | सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में जमानत याचिका खारिज करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत अस्वीकार करते हुए “नया कानून बना दिया” है।

मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि किस आधार पर जमानत याचिका को खारिज किया गया। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण उचित नहीं थे।

हालांकि अदालत ने मामले की विशिष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जमानत संबंधी दृष्टिकोण से असंतुष्ट है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत आदेश जारी कर सकता है। यह घटना न्यायपालिका के भीतर जमानत संबंधी मामलों के निवारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकती है।

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