एटीएम से निकले फटे नोटों को बदलने का तरीका जानें
नई दिल्ली। अक्सर यह देखा जाता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय ग्राहकों को फटे या पुराने नोट प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, दुकानदारों और अन्य लोगों द्वारा इन नोटों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है, जिससे आम आदमी परेशान हो जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, कोई भी बैंक ऐसे फटे या पुराने नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। यदि आपको एटीएम से कोई फटा नोट मिलता है, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके उसे बदल सकते हैं:
* सबसे पहले, उस बैंक शाखा में जाएं जिसके एटीएम से आपने नोट निकाला है।
* वहां जाकर एक आवेदन पत्र भरें, जिसमें नोट की संख्या, तारीख और एटीएम से पैसे निकालने का समय जैसी जानकारी दें।
* आवेदन पत्र के साथ फटे हुए नोट को संलग्न करें।
* बैंक अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और यदि नोट वास्तविक पाया जाता है, तो वे उसे बदल देंगे।
यदि बैंक शाखा नोट बदलने से इनकार करती है, तो आप RBI की वेबसाइट पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। RBI इस मामले की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि RBI के इन नियमों से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें एटीएम से निकले फटे नोटों के कारण होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी।