सौरभ राजपूत हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को क्या मिलेगी सजा?
झांसी: सौरभ राजपूत हत्याकांड में, आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को लेकर शहर में चर्चा ज़ोरों पर है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि षड्यंत्र और सबूतों को मिटाने के आरोप भी साबित होते हैं, तो उन्हें इन अपराधों के लिए भी अलग-अलग सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं।
अभियोजन पक्ष मामले को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह, फोरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य शामिल हैं। वहीं, बचाव पक्ष आरोपियों को निर्दोष साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। यह मामला न केवल झांसी, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
फैसले का असर समाज में अपराध को लेकर एक कड़ा संदेश देगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।