## सुप्रीम कोर्ट: पंजाब सरकार को अवमानना नोटिस, 1996 पेंशन योजना लागू न करने पर फटकार
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार को 1996 की पेंशन योजना को लागू न करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि पेंशन योजना लागू करने के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करना अवमानना के दायरे में आता है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद 1996 की पेंशन योजना को लागू नहीं किया है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही निर्धारित की जाएगी।