कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुनवाई टली, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट का अपडेट: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई दो हफ्ते टली

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विवादित स्थल की जांच के लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष को अपनी याचिका में तर्क देने का समय मिलेगा।

याचिका में मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम में धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाई गई है।

इस मामले पर पिछली सुनवाई 12 जुलाई को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को विवादित स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करेगा।

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद एक लंबे समय से चल रहा विवाद है। हिंदू संगठनों का दावा है कि शाही ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक मस्जिद है।

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