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केस में एकतरफा फैसला: वाहन मालिक की अदालत में गैर-हाजिरी

मुंबई: एक ट्रिब्यूनल ने वाहन मालिक दिलीप भुदाजी जाधव के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया है, क्योंकि वह मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

निर्णय उस मामले के संबंध में आया जहां जाधव पर कथित तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। समन प्राप्त करने के बावजूद, जाधव ट्रिब्यूनल की सुनवाई में शामिल नहीं हुए।

नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने जाधव के खिलाफ उनके गैर-हाजिरगी में एकतरफा फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि जाधव द्वारा अपने कार्यों के लिए कोई कारण बताने या किसी भी सबूत पेश करने में विफलता के कारण वह दोषी थे।

एकतरफा फैसले का मतलब है कि जाधव को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें जुर्माना या अन्य दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जाधव के पास फैसले को चुनौती देने और अपनी स्थिति पेश करने का अवसर है। हालाँकि, ऐसा करने के लिए उन्हें अदालत को अपनी गैर-हाजिरी के कारणों को समझाते हुए एक आवेदन जमा करना होगा। यदि अदालत उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है, तो वह एकतरफा फैसले को पलट सकती है।

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