NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भविष्य में मुद्दों को रोकने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने NEET मामले में विशेषज्ञ समिति के गठन पर विचार किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन पर गौर किया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या NEET का आयोजन राष्ट्रीय युवाओं के स्थिर एकीकृत चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के विकास में बाधा डाल रहा है।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में इसी तरह के मुद्दे न उठें। कोर्ट ने कहा कि NTA को परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।

विशेषज्ञ समिति के गठन का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिया था। समिति में डॉक्टर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। समिति को अपने निष्कर्ष और सिफारिशें अदालत को सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का चिकित्सा समुदाय और छात्रों द्वारा स्वागत किया गया है। उनका मानना है कि इससे NEET परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा और छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच आसान होगी।

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