Income Tax Restructured: 64K Earnings Exempt, Saving ₹17,500

नई कर प्रणाली में बदलाव से मिलेगा भारी लाभ, जानिए कैसे बचा सकते हैं 17,500 रुपये

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने नई कर प्रणाली में बदलाव किए हैं, जिससे करदाताओं को फायदा होने वाला है। इन बदलावों से 64,000 रुपये मासिक तक की आय वाले करदाताओं को 17,500 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

ये है नई कर प्रणाली में किए गए बदलाव:

* मानक कटौती बढ़ी: नई कर प्रणाली में मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 52,500 रुपये कर दिया गया है। इससे करदाताओं को कर योग्य आय में कमी करने में मदद मिलेगी।
* ब्याज आय पर छूट: पहले, नई कर प्रणाली में ब्याज आय पर कोई छूट नहीं थी। अब, करदाताओं को 15,000 रुपये तक की ब्याज आय पर छूट मिलेगी।
* ग्रेच्युटी पर छूट बढ़ी: ग्रेच्युटी पर पहले 20 लाख रुपये तक की छूट मिलती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

कैसे मिलेगा 17,500 रुपये का लाभ:

* 60,000 रुपये मासिक आय वाले करदाता को 7,20,000 रुपये वार्षिक आय पर मानक कटौती (50,000 रुपये) और ब्याज छूट (15,000 रुपये) का लाभ मिलता था।
* बदलावों के बाद, वही करदाता अब 7,20,000 रुपये की आय पर मानक कटौती (52,500 रुपये) और ब्याज छूट (15,000 रुपये) का लाभ उठा सकेगा।
* इससे उसकी कर योग्य आय 5,82,500 रुपये (7,20,000 – 52,500 – 15,000) हो जाएगी, जिस पर 13% कर लागू होगा।
* पुरानी कर व्यवस्था में, कर योग्य आय 6,30,000 रुपये (7,20,000 – 50,000) होगी, जिस पर 5% छूट होगी और 10% कर लागू होगा।
* नई कर प्रणाली में करदाता को 10,350 रुपये कम कर देना पड़ेगा, जो कि वार्षिक 12,420 रुपये (10,350 x 12) की बचत के बराबर है।
* मानक कटौती में वृद्धि के अतिरिक्त लाभ को जोड़ते हुए, करदाता को कुल 17,500 रुपये (12,420 + 5,070) की वार्षिक बचत होगी।

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